नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी का स्तर AQI 400 पार है जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में GRAP-3 को भी लागू कर दिया गया है और यह प्रदूषण आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसी वजह से लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर की गतिविधिया करें। शुक्रवार सुबह से ग्रेप-3 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज से किन नई चीजों पर दिल्ली-एनसीआर में बैन लगाया गया है।
GRAP-3 के दिशानिर्देशों के तहत आज से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। GRAP-3 के तहत अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि बीएस-VI डीजल मानकों के अनुरूप पेट्रोल-डीजल बसों को चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों को ही चलने की इजाजत दी जाएगी। GRAP-3 के तहत शैक्षणिक संस्थान वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दे रही है। दिल्ली मेट्रो
GRAP-3 के लागू होने के बाद आज एक्स्ट्रा 20 ट्रिप लगाएगी। GRAP-2 के तहत मेट्रो पहले ही एक्स्ट्रा 40 ट्रिप लगा रही है और इसमें 20 और ट्रिप जोड़े जाएंगे। दिल्ली मेट्रो अब कुल 60 एक्स्ट्रा ट्रिप लगाएगी।