अवैध तरीके से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर कसेगी लगाम: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: अवैध तरीके से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर लगाम कसने का नियम लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने एक सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करते हुए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इन नियमों से और सशक्त बनाया है। इमिग्रेशन एंड फारेनर एक्ट 2025 के नियम 1 सितंबर से लागू हो गए हैं।


अप्रैल 2025 में यह बिल संसद में पारित हुआ था। इस बिल के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विदेशी नागरिकों की भारत में स्क्रूटनी और उन पर कार्रवाई के कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इस बिल के तहत नियमों का उल्लंघन कर भारत में आए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास संवैधानिक अधिकार होगा और वह संबंधित राज्यों से कोआर्डिनेट करेगा। यही नहीं इन नियमों के तहत अवैध तरीके से जिस संस्थान में चाहे वह होटल हो शिक्षण संस्थान हो या फिर और कुछ भी, वहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही हो तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।


विदेशी नागरिकों का राज्य डेटाबेस बरकरार रखेगी और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को समय समय पर जानकारी देती रहेंगी। भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी नागरिक जो कि भारतीय वीजा और पासपोर्ट की आड़ में भारत में रहते हैं, उन पर लगाम कसने के लिए यह बिल संसद में लाया गया था। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू होंगे।

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