सुप्रीम कोर्ट में बदले चुनाव नियमों को लेकर चुनौती

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून (चुनाव संचालन नियम, 1961) में एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को रमेश ने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कानून में नियमानुसार शब्द जोड़ा चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल- 1961 के नियम 93(2)(ए) में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से नियम बदला है और एआई के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है।

आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत नहीं की जाती, बल्कि यह ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है। वहीं, आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां नियमों का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि नियमों में बताए गए कागजात ही सार्वजनिक हों। अन्य दस्तावेज जिनका नियमों में जिक्र नहीं है, उसे पब्लिक करने की अनुमति न हो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धोखाधड़ी सीसीटीवी फुटेज से सामने आई थी इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी के बैलट पेपर से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। यह चुनाव आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने रिजल्ट घोषित किया। इसमें भाजपा कैंडिडेट मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। वहीं आप-कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। चुनाव अधिकारी ने गठबंधन कैंडिडेट के 8 वोट इनवैलिड बताए। इस पर आप-कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसीह ने बैलेट पर खुद निशान लगाकर इनवैलिड किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान तब के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी वह वीडियो देखा, जिसमें चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे थे। चंद्रचूड़ ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने 8 इनवैलिड वोटों को सही माना और गठबंधन उम्मीदवार को मेयर बनाने का फैसला सुनाया।

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